Palanhar Yojana Rajasthan:- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के नागरिको के कल्याण करने के लिए विभिन प्रकार के निरंतर प्रयास किये जाते है जिसके अंतर्गत नई-नई योजना एवं अभियान को संचालित किया जाता है ताकि नागरिको के जीवनशैली में सुधार उत्पन किया जा सके। ऐसे में राजस्थान सरकार ने राज्य के अनाथ बच्चो को के लिए पालनहार योजना राजस्थान का शुभारम्भ किया है इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार अनाथ बच्चो की परवरिश करने वाले पालनहार को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि बच्चे से अच्छे से देखरेख की जा सके।
इसके अलावा इन बच्चो को शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है जिससे बच्चो के भविष्य को उज्जवल बना सके। आज हम आपको Palanhar Yojana से सम्बन्धी जानकारी बताने जा रहे है जो आपके लिए लाभकारी साबित होने वाली है इसलिए आपसे निवेदन है इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़े।
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Palanhar Yojana Rajasthan 2023
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चो के पालन पोषण के लिए राजस्थान पालनहार योजना का संचालन किया है जिसके माध्यम से बच्चो के पान्हार को प्रतिमाह 500 प्रदान किये जाएंगे। जब तक वह 5 वर्ष के नहीं हो जाते है फिर जब बच्चा स्कूल में एडमिशन प्राप्त कर लेता है तो उसकी 18 वर्ष आयु होने तक 1000 रुपए प्रदान किये जाते है इसके अलावा बच्चे को वस्त्र ,स्वेटर जुटे एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रूपये की धनराशि प्रतिवर्ष प्रति अनाथ बच्चे को उपलब्ध कराई जाती है ताकि बच्चे अच्छे से जीवन यापन कर सके। Palanhar Yojana Rajasthan का संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है इस योजना से बच्चो के जीवन शैली में सुधार उत्पन होता है।
पालनहार योजना राजस्थान Key Highlight
योजना का नाम | Palanhar Yojana Rajasthan |
इनके द्वारा शुरू की गयी | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राज्य के बच्चे/ पालनहार |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
Palanhar Yojana Rajasthan में योग्य बच्चो की सूचि
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- children of parents with AIDS
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- child of disabled parent
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना में लाभान्वित हो रहे बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 में वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) में छूट प्रदान की गई है। pic.twitter.com/3JKpTgNfkT
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) August 13, 2021
पालनहार योजना राजस्थान में दी जाने वाली अनुदान राशि
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पात्र अनाथ बच्चो को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये तक धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इसके बाद बच्चे का स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत अनाथ हुए बच्चो को कपड़ो, जूते इत्यादि के लिए 2,000 रूपये हर साल धनराशि अलग से दिए जायेंगे।
पालनहार योजना राजस्थान का उद्देश्य किया है
दोस्तों जैसे की हमने आपको अपने इस लेख के ज़रिये से आपको ऊपर बताया है की राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य अनाथ हुए बच्चो का पालन पोषण और उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहयता प्रदान करने के लिए शुरु की गई है Palanhar Yojana Rajasthan के माध्यम से अनाथ हुए 5 वर्ष तक की आयु के बच्चो को ₹500 की आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी इसके अलावा स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक ₹1000 की आर्थिक सहयता राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। राज्य के प्रत्येक अनाथ बच्चो को आत्मनिर्भर बनाना है इस योजना के माध्यम से मिलने वाली धनराशि से अनाथ बच्चो को किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही बच्चो को अलग से ₹2000 की धनराशि कपडे एवं जूतों के लिए प्रदान की जाएगी हर महीने राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी।
Palanhar Yojana Rajasthan 2023 के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान सरकार के द्वारा पालनहार योजना को शुरु किया गया है।
- राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी अनाथ हुए बच्चो की आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
- पालनहार योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा अनाथ हुए बच्चे को 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ₹500 प्रति माह इसके बाद स्कूल प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रतिमाह ₹1000 की अनुदान धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत इसके अलावा अनाथ हुए बच्चो को ₹2000 प्रति वर्ष की धनराशि कपडे एवं जुटे स्वेटर खरीदने के लिए प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया गया है।
- राज्य सरकार को इस योजना के माध्यम से अनाथ हुए बच्चो को आत्मनिर्भर एवं सक्षत बनानां है।
- इस योजना के माध्यम से अनाथ हुए बच्चो को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- योजना का आवेदन इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सख्त है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए अनाथ हुए बच्चो को किसी भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
पालनहार योजना की योग्यता
- राजस्थान के निवासी को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत पालनहार के परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अनाथ ऐसे बच्चो को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना जरुरी होगा।
Palanhar Yojana Rajasthan में श्रेणी के हिसाब से आवश्यक दस्तावेज़
- अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
- मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे – दण्डादेश की प्रति
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे – पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
- अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे – ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे – सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र
- विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे – 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
आवेदन में उपयोग होने वाले ज़रूरी दस्तावेज़ सूचि
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- वोटर कार्ड
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पालनहार योजना राजस्थान 2023 आवेदन
- आवेदक को सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर Application Form PDF File डाउनलोड करना है।
- एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म में मालूम की गई जानकारी जैसे-पालनहार का नाम, जन्मतिथि, आदि दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद अब आपको अपने सभी जरुरी दस्तावेजों को आत्ताच करना होगा।
- अब आपको इस फॉर्म को अपने नजदीकी शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा।
- इस प्रकार से आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
संपर्क विवरण
हेल्पलाइन नंबर-01412226604
Conclusion
दोस्तों हमने आप सभी को Palanhar Yojana Rajasthan से सम्बन्धी सभी महत्पूर्ण से आप सभी को अगवत कर दिया है। यदि फिर भी आपको कसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट के ज़रिये से मालूम कर सकते है। आपका एक-एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। हमारी वेबसाइट www.yojanawale.com में आने लिए आपका धन्यवाद, और नई अपडेट के लिए बने रहें।