Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana:- श्रमिकों की जीवनशैली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन प्रकार योजना को शुरू किया जाता है जिससे श्रमिक एक खुशहाल जीवन यापन कर सके। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के लिए निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को शुरू किया है जिन श्रमिकों के पास खुद की भूमि है परन्तु आवास बनाने के लिए पैसे नहीं है ऐसे श्रमिकों इस योजना के मध्य से 1.50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे श्रमिकों के जीवनशैली में सुधार आएगा। राज्य के जो पात्र श्रमिक इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते है वह इस लेख को नीचे तक पढ़े। क्योंकि आज इस लेख के माध्यम से इस योजना से सम्बन्धी महत्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपको इस योजना में आवेदन करने में सहायता करेगी।
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana 2024
राजस्थान राज्य के श्रमिकों के लिए 1 जनवरी 2016 से निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को शुरू किया गया है जिसके माध्यम से बेघर श्रमिकों आवास बनाने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे श्रमिक आसानी से अपना आवास बना सके। और यदि कोई श्रमिक स्वयं के भूखंड पर 5 लाख तक का मकान निर्माण करता है तो उसे निर्माण लागत का 25% तक सरकार की ओर से दिया जाएगा। Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभ्यर्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इसलिए आवेदक का बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है इस योजना का लाभ प्राप्त करके श्रमिक के जीवन स्तर में सुधार आएगा। जिससे वह एक खुशहाल जीवन यापन कर सकेंगे।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के सभी श्रमिक एवं गरीब परिवार |
उद्देश्य | श्रमिक एवं गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना |
आर्थिक सहायता राशि | 1 लाख 50 हजार रुपए |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://labour.rajasthan.gov.in/ |
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान सरकार ने राज्य के श्रमिकों के लिए 1 जनवरी 2016 से निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को शुरू किया गया है।
- जिसके माध्यम से बेघर श्रमिकों आवास बनाने के लिए 1 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि कोई श्रमिक स्वयं के भूखंड पर 5 लाख तक का मकान निर्माण करता है तो उसे निर्माण लागत का 25% तक सरकार की ओर से दिया जाएगा।
- हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अथवा सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना अथवा केंद्र या राज्य सरकार की अन्य किसी आवास योजना के तहत पात्र हिताधिकारियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभ्यर्थी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
- इसलिए आवेदक का बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करके श्रमिक के जीवन स्तर में सुधार आएगा। जिससे वह एक खुशहाल जीवन यापन कर सकेंगे।
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Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के लिए वरीयता
- इस योजना के तहत निम्न श्रेणी के परिवारों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
- उमीदवार के पास ज़रूरी दस्तावेज़ होना ज़रूरी है।
- सभी पात्र श्रमिकों को निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
- बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- विशेष योग्यजन को भी इस योजना में वरीयता मिलेगी।
- इस योजना तहत सिर्फ दो पुत्री वाले श्रमिक परिवारों को लाभ देने हेतु योग्य निर्धारित किया है।
- पालनहार योजना में आने वाली महिला या परिवार प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- 2, 3 या 4 वर्षो से मंडल में पंजीकृत श्रमिकों को वरीयता दी जाएगी।
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना ज़रूरी है।
- इस योजना के लिए राज्य के श्रमिक एवं गरीब परिवार पात्र होंगे।
- श्रमिक को संनिर्माण कर्मकार मंडल में कम से कम 1 वर्ष से हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत होना ज़रूरी है।
- उमीदवार श्रमिक के पास में अपनी खुद की या अपनी पत्नी की मालिकाना जमीन होनी ज़रूरी है।
- भूखंड विवाद और बंधन रहित संपत्ति होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है।
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana ज़रूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- जमीनी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर बैंक
- पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो
निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन
- आवेदक को सबसे श्रम विभाग राजस्थान सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- अब इस होम पेज पर आपको BOCW Board के विकल्प पर क्लिक करना है।
- अब आपको स्कीम के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा।
- इस नए पेज पर आपको निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा।
- अब इस फॉर्म में मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको ज़रूरी दस्तवेज़ अपलोड करने है।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इस तरह से आप आसानी से श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana के तहत ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को ऑफलाइन आवेदन करने के लिए पहले स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में जाना है।
- अब आपको कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना है।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- अब आपको आवेदन फॉर्म के साथ में ज़रूरी दस्तवेज़ को जोड़ना है।
- इसके बाद आपको यह फॉर्म कार्यालय में जमा कर देना है।
- आवेदन फॉर्म जमा हो जाने के बाद आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी।
- जैसे आपका फॉर्म सत्यापित पाए जाता है तो इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
Conclusion
दोस्तों हमने आप सभी को Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana से सम्बन्धी सभी महत्पूर्ण जानकारी से आप सभी को अगवत कर दिया है। यदि फिर भी आपको कसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट के ज़रिये से मालूम कर सकते है। आपका एक-एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। हमारी वेबसाइट www.yojanawale.com में आने लिए आपका धन्यवाद, और नई अपडेट के लिए बने रहें।