UP Free Boring Yojana:- भारत सरकार द्वारा किसानो की समस्या का सामना एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर विभिन प्रकार की योजना का संचालन किया जाता है जिसके माध्यम से किसानो के जीवन स्तर में सुधार और उन्हें आर्थिक मजबूत बनाना है ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानो के लिए यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना को आरम्भ किया है इस योजना के माध्यम से किसानो के खेत में निःशुल्क बोरिंग व्यवस्था की जाएगी। जिससे किसानो को उनकी खेत की सिंचाई करने के लिए परेशान नहीं होना पढ़े। राज्य का जो इच्छुक किसान Free Boring Yojana के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते है तो वह इस लेख को आखिर तक अवश्य पढ़े। क्योंकि आज हम आपको इस लेख के माध्यम से UP Nishulk Boring Yojana से सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपको इस योजना का लाभ लेने में सहायता करेगी।
UP Free Boring Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना को सन 1985 में शुरू किया गया था जिसके माध्यम से राज्य के सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों बोरिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। किसान पंप सेट के लिए बैंक से लोन भी प्राप्त किया जा सकता है सामान्य श्रेणी के वह लघु एवं सीमांत जिनके न्यूतम 0.2 हेक्टेयर जोत सीमा होगी उन्ही किसानो को UP Free Boring Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा अगर जिनके के पास 0.2 हेक्टेयर से कम होगी। तो उनको लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। किसान समहू बनाकर UP Nishulk Boring Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए किसी भी तरह की जोत सिमा निर्धारित नहीं की गई है जिन क्षेत्रों में हैंड बोरिंग सेट से बोरिंग नहीं होगा। उन क्षेत्रों के लिए इनवेल या वैगन ड्रिल मशीन से बोरिंग कराने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Matikala Rojgar Yojana
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा UP Nishulk Boring Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों किसानो को फ्री बोरिंग उपलब्ध करवाना है UP Free Boring Yojana की मदद से सिंचाई में आने वाली समस्या से भी किसान को छुटकारा मिलेगा साथ ही फसल की गुणवत्ता बढ़ने में लाभकारी साबित होगी। फसल के बेहतर होने से किसान की आये में वृद्धि होगी साथ ही किसान के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
Highlight Of UP Nishulk Boring Yojana
योजना का नाम | यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
उद्देश्य | निःशुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना |
वर्ष | 2022 |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
UP Nishulk Boring Yojana Benefits And Feature
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निशुल्क बोरिंग योजना को सन 1985 में शुरू किया गया था
- UP Free Boring Yojana का ज़रिये राज्य के सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों बोरिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- किसान द्वारा पंप सेट के लिए बैंक से लोन भी प्राप्त किया जा सकता है.
- सामान्य श्रेणी के वह लघु एवं सीमांत जिनके पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर जोत सीमा होगी उन्ही किसानो को लाभ प्रदान किया जाएगा
- अगर कसी कृषकों के पास 0.2 हेक्टेयर जोत सीमा से कम होगी तो इस स्थिति में लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- किसान समहू बनाकर UP Free Boring Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए किसी भी तरह की जोत सिमा निर्धारित नहीं की गई है।
Grant allowed under UP Free Boring Yojana
कृषक की श्रेणी | अनुमन्य अनुदान | अनुमन्य अनुदान |
बोरिंग निर्माण हेतु | पंपसेट स्थापना हेतु | |
सामान्य श्रेणी के लघु कृषक | अधिकतम ₹3000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 25% अधिकतम ₹2800 प्रति पंप सेट |
सामान्य श्रेणी के सीमांत कृषक | अधिकतम ₹4000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 33% अधिकतम ₹3750 प्रति पंप सेट |
अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमांत कृषक | अधिकतम ₹6000 प्रति बोरिंग | यूनिट कास्ट ₹11300 का 50% अधिकतम ₹5650 प्रति पंप सेट |
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत लक्ष्यों का निर्धारण
- लक्ष्य की प्राप्ति हर एक वर्ष जनपद वार लक्ष्य शासन स्तर पर उपलब्ध कराए गए धनराशि के माध्यम से किया जाएगा।
- ग्राम पंचायत के लक्ष्यों का निर्धारण क्षेत्र पंचायत द्वारा किया जाएगा।
- लक्ष्य से 25% से अधिक की संख्या में लाभार्थी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जल संसाधन समिति की सहमति से उपरोक्त अनुसार चयनित किए जाएंगे।
- जो लाभ्यर्थी चयन किए जाएंगे उनकी लिस्ट विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।
लाभार्थियों का चयन
- योग्यता के हिसाब से योग्य किसान को चुना जायेगा।
- UP Free Boring Yojana का लाभ उन किसानो प्रदान किया जाएगा जो पहले कसी सिंचाई का लाभ प्राप्त नहीं किया हो
- वर्ष 2000 -01 में मैं विभाग द्वारा लघु सिंचाई कार्यों का सेंसस किया गया है। जिसके तहत एक सूचि तैयार की गई थी जिनकी भूमि असिंचित है इस सूचि के तहत कृषको पर खास धियान रखा जाएगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा एक अंतिम बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना की प्राथमिकताएं एवं प्रतिबंध क्या है
- बोरिंग करते दौरान इस बात का खास ध्यान रखना है की जहा रहा है वहा खेती है या नहीं है।
- बोरिंग जहा किया जा रहा है वहा पर खेती होनी ज़रूरी है।
- अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खंडों में काम नहीं किया जाएगा।
- बोरिंग की प्रस्तावित पंपसेट से लगभग 3 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई हो सके।
- जो विकास खंड सेमि क्रिटिकल केटेगरी में है उनमे से नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सीमा के अंतर्गत ही चयन किया जाएगा।
- पंपसेट के मध्य दूरी नाबार्ड द्वारा जनपद विशेष के लिए निर्धारित दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।
- जिन ग्रामो का चयन समग्र ग्राम विकास योजना एवं नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत किया गया है उन में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बोरिंग का काम किया जाएगा।
- उपलब्ध धनराशि से समग्र ग्राम विकास योजना एवं नक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना के ग्रामों को सबसे पहले पूर्ति की जाएगी।
गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापन
- UP Free Boring Yojana का सफलतापूर्वक कार्य के लिए समयबद्ध ढंग से निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति होगी।
- इसके साथ ही गुणवत्ता का उच्च स्तर भी बनाया रखा जाएगा।
- निशुल्क बोरिंग योजना के तहत विभिन्न स्तरों पर सत्यापन, जांच एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा।
- वेरिफिकेशन की कारवाही करते समय सत्यापन रिपोर्ट अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रत्येक महा अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी सहित मुख्यालय में जमा की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत निर्मित कार्यों का सत्यापन ग्राम पंचायत की जल संसाधन समिति के माध्यम से किया जाएगा।
- जैसे बोरिंग पूर्ण हो जाएगा इस बात की सूचना ग्राम प्रधान एवं जल संसाधन समिति को प्रदान की जाएगी।
- विभागीय अधिकारी संबंधित ग्राम में पूर्ण समस्त बोरिंग का स्थलीय सत्यापन करेगा।
- बोरिंग हो जाने के बाद उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए लघु सिंचाई विभाग के विभिन्न स्तरों के अधिकारी वेरीफाई किया जाएगा।
UP Nishulk Boring Yojana के सामान्य निर्देश
- खंड विकास अधिकारी तथा लाभार्थी कृषक को मॉडल प्रक्कालन की प्रतियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- UP Nishulk Boring Yojana के सभी प्रावधान से संबंधित जानकारी लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में प्रदर्शित किए जाएंगे।
- बोरिंग का कार्य आरंभ होने से पहले कृषि ग्राम प्रधान जल संसाधन समिति के अध्यक्ष को अवगत करने की व्यवस्था की जाएगी।
- बोरिंग प्रारंभ होने की तिथि पर एक छोटे से कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें लाभार्थी, ग्राम प्रधान, जल संसाधन समिति की सदस्य अथवा अन्य ग्रामवासी उपस्थित होंगे।
- जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर खंड विकास अधिकारी का दायित्व लाभार्थियों के चयन तथा ऋण लेने के इच्छुक कृषकों को ऋण स्वीकृति करने के स्तर तक की समस्त निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करना है।
यूपी फ्री बोरिंग योजना के तहत योग्यता
- आवेदक किसान उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- किसान को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- किसान के पास कम से कम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए।
- कसी कृषकों के पास 0.2 हेक्टेयर जोत सीमा से कम होगी तो किसान समहू बनाकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- UP Free Boring Yojana का लाभ उन किसानो प्रदान किया जाएगा जो पहले कसी सिंचाई का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
ज़रूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
UP Nishulk Boring Yojana Online Registration
- आपको पहले लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको योजनाएं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र पीडीऍफ़ फॉर्म खुलकर आजाएगा।
- अब आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलना है।
- फॉर्म में मालूम की गई जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- फॉर्म के साथ आपको ज़रूरी दस्तावेज़ भी आत्ताच करने है।
- अब आप को ये फॉर्म नजदीकी लघु सिंचाई विभाग में जमा करना होगा।
- इस तरह से आप सफलतापूर्वक आवेदन कर सकेंगे।
लघु सिंचाई विभाग लॉगिन
- आपको पहले लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म खुलकर आजाएगा।
- फॉर्म में आपको यूजरनेम एवं पासवर्ड और कॅप्टचा दर्ज करना है।
- इसके बाद आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना है ।
- इस तरह से आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
- शासनादेश- यहां क्लिक करें
संपर्क विवरण
- कार्यालय का पता- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, तृतीय तल, उत्तर विंग, जवाहर भवन, लखनऊ 226001
- फोन नं० : 2286627 / 2286601 / 2286670
- फैक्स : 2286932
- ईमेल : milu-up@nic.in
Conclusion
दोस्तों हमने आप सभी को UP Free Boring Yojana से सम्बंदित जानकारी प्रदान की है,अगर अभी भी आपको कसी भी तरह की कोई परेशनी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप हमसे कमेंट के ज़रिये से मालूम कर सकते है आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे धन्यवाद।
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