हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023: Haryana Viklang Pension Yojana | Registration

Haryana Viklang Pension Yojana | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | Haryana Divyang Pension

भारत सरकार द्वारा देश के विकलांग नागरिको का कल्याण करने के लिए समय-समय विभिन प्रकार की योजना का संचालन किया जाता है जिससे विकलांग नागरिको के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। और उन्हें कसी अन्य वियक्ति पर निर्भर नहीं रहना पढ़े। ऐसे में हरयाणा सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिको के लिए विकलांग पेंशन योजना को शुरू किया है जिसके माध्यम से विकलांग नागरिको हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी। जिससे विकलांग नागरिक अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। राज्य के जो इच्छुक विकलांग Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते है वह इस लेख को आखिर तक अवश्य पढ़े। क्योंकि इस लेख में उपलब्ध इस योजना से सम्बन्धी महत्पूर्ण जानकारी आपको इस योजना का लाभ में उठाने में सहयता प्रदान करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कृप्या हमारे इस लेख को आखिर तक अवश्य पढ़े।

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Haryana Viklang Pension Yojana 2023

हरयाणा सरकार द्वारा विकलांग नागरिको के लिए शुरू की गई विकलांग पेंशन योजना के ज़रिये से राज्य के विकलांग नागरिको को हर महीने पेंशन प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना है हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करके विकलांग नागरिक अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकलांग नागरिक को कसी अन्य वियक्ति पर निर्भर रहने की आवशकता नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा हर महीने 1800 पेंशन के रूप में विकलांग नागरिक को प्रदान किए जाएंगे। सरकार द्वारा यह पेंशन राशि लाभ्यर्थी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाएगी। विकलांग नागरिक को Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए। लाभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उमीदवार को विकलांगता के हिसाब से पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।

Haryana Asangathit Shramik Sahayata Yojana

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ किन नागरिको को मिलेगा

 अंधापन  मानसिक बीमारी
 लो विजन  मानसिक मंदता
 कुष्ठ रोग  गतिशील विकलांगता
 कम सुनाई देना  दुर्घटना विकलांगता

Haryana Viklang Pension Yojana आवश्यक डॉक्यूमेंट

  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड होना जरुरी है।
  • वोटर आईडीई
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • हरयाणा का निवास प्रमाण पत्र

Haryana Matrushakti Udyamita Yojana

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना पात्रता

  • लाभ्यर्थी विकलांग नागरिक हरयाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • लाभ्यर्थी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • 3 वर्ष से विकलाँग नागरिक हरयाणा राज्य में रह रहा होना चाहिए।
  • विकलांगता का सर्टिफिकेट 60% से लेकर 100% तक होना चाहिए।
  • वह नागरिक जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है वह भी Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ प्राप्त कर सकते है।

Haryana E Adhigam Yojana

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 आवेदन

  • पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
  • वेबसाइट के होम पेज खुलने के बाद आपको विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफके लिंक पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आवेदन PDF फॉर्म खुल जाएगा।

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  • फॉर्म में मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
  • फॉर्म के साथ आपको ज़रूरी दस्तावेज़ भी अटैच करने है।
  • इसके बाद आपको यह फॉर्म कार्यालय के जामा कर देना है।
  • इस तरह से आपका सफलतापूर्वक आवेदन सम्पूर्ण हो जाएगा।

Haryana Viklang Pension Yojana Helpline

सूचना, जनसंपर्क और भाषा निदेशालय, हरियाणा

  • टोल-फ्री नंबर: 1800-180-2128
  • ऑफिस पता: एस.सी.ओ. नंबर 200, 201, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़
  • ईमेल आईडी: prhrywebportal.gmail.com
  • हेल्पडेस्क ईमेल आईडी: ssdg.hartron1.gmail.com

Conclusion

हमने आप सभी को Haryana Viklang Pension Yojana से जुडी जानकारी से आप सभी को अगवत कर दिया है यदि फिर भी आपको कसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो आप कमेंट के ज़रिये से मालूम कर सकते है। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे।

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