उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता

Uttarakhand Kanya Samuhik Vivah Yojana:- जैसे के आप सभी जानते है बहुत से परिवार ऐसे है जिनकी आर्थिक स्तिथि कमज़ोर होने की वजह से अपनी बेटियों की शादी करने में काफी समस्या का सामना करते है कई बार स्तिथि ऐसी बन जाती है की कन्या के परिवार वालो को कर्ज लेना पढ़ जाता है गरीब परिवारों की इस परेशानी को कम करने के लिए त्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कन्या सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने का एलान किया है इस योजना के माध्यम से विवाह में आने वाला सारा खर्च उत्तराखंड सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो आज इस लेख के माध्यम से Kanya Samuhik Vivah Yojana Uttarakhand से जुडी जानकारी प्रदान करने जा रहे है जिसकी सहायता से आप इस योजना का लाभ ले सकते है।

Uttarakhand Kanya Samuhik Vivah Yojana

Uttarakhand Kanya Samuhik Vivah Yojana 2024

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने राज्य की गरीब परिवार की कन्याओं के लिए राज्य के 23वें स्थापना दिवस पर यानी की 9 नवंबर, 2023 को उत्तराखंड मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने का एलान किया है इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा जिसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा। कन्याओं के परिवार वालो को खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। Mukhyamantri Kanya Samuhik Vivah Yojana के लिए राज्य सरकार द्वारा जिले स्तर पर एक स्थान सुनिश्चित करेगी जहां पर कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा।

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उत्तराखंड कन्या सामूहिक विवाह योजना 2024 से जुडी जानकारी

योजना का नामउत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना
घोषणा की गईमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा
कब घोषणा हुई9 नवंबर, 2023 के दिन
राज्यउत्तराखंड
लाभार्थीराज्य की गरीब परिवार की कन्याएं
लाभशादी का खर्चा सरकार की ओर से मुहैया करवाना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटजल्द शुरू होगी

Uttarakhand Kanya Samuhik Vivah Yojana का उद्देश्य क्या है

जैसे आम तोर देखने को मिलता है बहुत से परिवार ऐसे है जिनकी आर्थिक स्तिथि बहुत कमज़ोर है जिसके लिए वह अपनी बेटी का विवाह करने में समस्या का सामना करते है इसलिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने का एलान किया है इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा जिसका सारा खर्च राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा। कन्याओं के परिवार वालो को खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी।

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Uttarakhand Kanya Samuhik Vivah Yojana पात्रता

  • आवेदक को उत्तराखंड का मूल निवासी होना ज़रूरी है।
  • कन्या की आयु 18 वर्ष के कम नहीं होनी चाहिए।
  • कन्या के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी आवश्यक है।
  • किसी भी जाति के गरीब परिवार की कन्या इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र है।

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उत्तराखंड सामूहिक विवाह योजना के लिए ज़रूरी दस्तावेज

  • कन्या का आधार कार्ड
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • वार्षिक इनकम रिपोर्ट
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • बैंक खाते की डिटेल्स

उत्तराखंड कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

राज्य के जो इच्छुक नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है उन्हें बतादे आपको कुछ समय इंतज़ार करना है क्योंकि इस यजना को फ़िलहाल शुरू करने का ऐलान किया है इसलिए इस योजना में आवेदन करने से सम्बन्धी जानकारी को सावर्जनिक नहीं किया गया है जैसे ही राज्य सरकार इस योजना में आवेदन करने से सम्बन्धी जानकारी को सावर्जनिक करती है तो आपको इस लेख के माध्यम से अगवत करेंगे।

Conclusion

दोस्तों हमने आप सभी को उत्तराखंड मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना से सम्बन्धी सभी महत्पूर्ण जानकारी से आप सभी को अगवत कर दिया है। यदि फिर भी आपको कसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट के ज़रिये से मालूम कर सकते है। आपका एक-एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। हमारी वेबसाइट www.yojanawale.com में आने लिए आपका धन्यवाद, और नई अपडेट के लिए बने रहें।

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