[फॉर्म] आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना 2022: atmanirbhar.haryana.gov.in Portal

Aatmnirbhar Haryana Loan Scheme Online | आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना एप्लीकेशन फॉर्म | DRI Yojana Application Form | DRI Yojana In Hindi | Aatmnirbhar Haryana Loan Yojana Registration

दोस्तों हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के समय अपने राज्य के छोटे व्यवसाय करने वाले नागरिको को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर हरियाणा योजना की शुरुआत करने जा रही है। हरयाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना के ज़रिये से सरकार द्वारा लोगों को ₹15000 रुपए का लोन 2% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि इस कोरोना वायरस संक्रमण के समय राज्य के नागरिकों द्वारा छोटे व्यवसाय शुरू करके अपना पालन पोषण किया जा सके। अगर आप हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। क्योंकि हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से Aatmnirbhar Haryana Loan Scheme से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारियां प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़ें।

Aatmnirbhar Haryana Loan Scheme

आत्मनिर्भर हरियाणा योजना द्वारा हरयाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अपने राज्य के छोटा व्यवसाय करने वाले लगभग 3 लाख नागरिकों को 2% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इससे पहले हरियाणा DRI योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को 4% ब्याज दर पर लोन मुहैया कराया जाता था। लेकिन अब कोरोना वायरस संक्रमण के वजह से छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के लिए 2% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा और बचे 2% ब्याज की राशि हरियाणा सरकार द्वारा वहन की जाएगी। Aatmnirbhar Haryana Loan Scheme के माध्यम से ₹15000 तक का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

हरियाणा सरकार का यह निर्णय कोरोनावायरस संक्रमण के समय प्रदेश के लोगों में एक सकारात्मक सोच उत्पन्न करेगा। जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के छोटे व्यापार करने वाले नागरिक प्रोत्साहित होंगे और वह अपना एवं अपने परिवार का इस संकट के समय अच्छे से भरण पोषण कर सकेंगे।

Key Highlights Of Aatmnirbhar Haryana Loan Yojana

योजना का नाम आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना
शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा
लाभार्थी राज्य के छोटे व्यापारी
उद्देश्य ऋण उपलब्ध करवाना
ऋण की राशि ₹15000
ब्याज दर 2%
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट यहाँ क्लिक करे

आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य

हरयाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को कोरोनावायरस संक्रमण के समय छोटा व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि देश में लॉकडाउन के वजह से नागरिकों के व्यापार, उद्योग एवं नौकरियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जिसकी वजह से लोगों को बहुत वित्तीय एवं आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ा रहा है। लेकिन अब हरियाणा राज्य में लोगों को सरकार द्वारा छोटा व्यवसाय करने के लिए आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना के तहत₹15000 का लोन 2% ब्याज दर पर मुहैया कराया जा रहा है। इस लोन की राशि सरकार द्वारा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता होना अनिवार्य है तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। जब ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं अन्यथा नहीं।

DRI Yojana Registration

राज्य में लॉकडाउन के वजह से पिछले 3 महीनों से आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगी हुई है। जिसके वजह हरियाणा राज्य के लोगों को बहुत आर्थिक एवं वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा लोगों की मदद के लिए सभी मुमकिन कोशिश की जा रही है। हरियाणा सरकार ने पिछले 3 महीनों के दौरान 1509108 परिवारों को 636 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराइए है। इस आर्थिक सहायता की धनराशि सरकार द्वारा सीधे पात्र लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा राज्य के जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं था। उन्हें इस संकट के समय राशन टोकन प्रदान करके निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया गया है।

इन परिवारों की संख्या लगभग 370925 है। इसके साथ ही सरकार द्वारा 2.62 खाद्य पैकेट एवं 1222000 से भी अधिक सूखे राशन के पैकेट गरीब परिवारों को वितरित किए गए हैं ताकि  इस संकट के समय मे किसी भी गरीब परिवार को अपना भरण-पोषण करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े।

आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • Haryana Aatmnirbhar Yojana को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरु किया गया है।
  • इस योजना के द्वारा राज्य राज्य के छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को ₹15000 तक का लोन बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
  • DRI Yojana के द्वारा सरकार का लक्ष्य राज्य के गरीब परिवारों को आय का जरिया मुहैया करवाना है।
  • हरियाणा राज्य के 3 लाख परिवारों को 2% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
  • पहले DRI Yojana के तहत 4% ब्याज दर पर लोन दिया जाता था। लेकिन अब कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 2% ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और शेष बची 2% ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
  • Aatmnirbhar Haryana Loan Scheme के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे पात्र आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
  • हरियाणा सरकार का यह निर्णय कोरोनावायरस संक्रमण के समय प्रदेश के लोगों में एक सकारात्मक सोच उत्पन्न करेगा।

हरियाणा सरकार द्वारा घोषित की गई अन्य घोषणाएं

  • शिक्षा ऋण पर 3 महीने ब्याज की छूट – राज्य के वह विद्यार्थी जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं या पिछले वर्ष में शिक्षा पूरी कर चुके हैं उनके द्वारा लिए गए शिक्षा लोन पर हरियाणा सरकार द्वारा 3 महीने के ब्याज का भुगतान करने का ऐलान किया गया है। क्योंकि कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हमारे देश के व्यापार, उद्योग नौकरियां बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार की इस घोषणा से  40 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शिक्षा ऋण पर 3 महीने के ब्याज छूट से लगभग 36000 छात्रों को लाभ मिलेगा।
  • शिशु मुद्रा ऋण पर 2% ब्याज की छूट- केंद्र सरकार की शिशु योजना के अंतर्गत ₹50000 तक के ऋण पर 2% ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा
  • वहन किया जाएगा। लगभग राज्य के 5 लाख नागरिकों को शिशु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

आत्मनिर्भर हरियाणा लोन स्कीम के तहत आवेदन हेतु योग्यता

  • आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • अगर आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय ₹18000 हर साल एवं शहरी क्षेत्र से संबंध रखता है तो उसके परिवार की वार्षिक आय ₹24000 प्रतिवर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास वित्त प्राप्ति का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार की जमीन का मालिक नहीं होना चाहिए या उसके पास 1 एकड़ सिंचित भूमि तथा 2.5 एकड़ असिंचित भूमि से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य ही पात्र हैं चाहे उनके पास कोई भी जमीनों हो। बस शर्त यह है कि वह अन्य सभी पात्र मानदंडों को पूरा करते हो।
  • आवेदनकर्ता पहले लिए गए ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

शिशु लोन के तहत आवेदन हेतु योग्यता

  • आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
  • एक व्यक्तिगत/स्वामित्व/भागीदारी फर्म/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)/ निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी या कोई अन्य कानूनी इकाई इस योजना के
  • तहत ऋण लेने के लिए पात्र हैं।
  • आय प्राप्ति के लक्ष्य से विनिर्माण, व्यापार एवं सेवाओं की गतिविधियों में कार्य कर रहे गैर-कृषि उद्यम पात्र हैं। (एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अनुसार केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) )
  • आवेदनकर्ता पहले लिए गए ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  •  पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना के तहत आवेदन प्रोसेस

  • हरियाणा राज्य के वह इच्छुक लाभार्थी जो बैंक ऋण लेना चाहते हैं वह नीचे दिए गए 3 तरीकों से बैंक ऋण ले सकते हैं। जो निम्नलिखित इस प्रकार है।

DRI Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की  ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।

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  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको बैंक ऋण के लिए आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया  पेज खुलकर आ जाएगा।

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  • इस पेज पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपको DRI योजना के लिए अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में ऋण प्रकार चुने के बॉक्स में DRI Loan का चयन करना है।
  • इसके बाद आपको अपना बैंक, जिला, शाखा का चयन करना है। अब आपको पात्रता को पढ़ना है इसके बाद आपको “मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है और इसे समझ लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा डीआरआई योजना और ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए मैं सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूं। जैसे कि ऊपर कहा गया है।” कि आगे बने बॉक्स में सही का निशान लगा देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है।
  •  आपके द्वारा बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा। इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन करना है।
  • इस प्रकार से आप डीआरआई योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

मुद्रा के तहत शिशु लोन लेने के लिए आवेदन प्रोसेस

  • आपको सबसे पहले आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको बैंक ऋण के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।

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  • इस पेज पर आपको ऋण के प्रकार के बॉक्स में Shishu Loan Under Mudra Yojana का चयन करना है। इसके बाद आपको अपने बैंक, जिला, शाखा का चयन करना है। इसके बाद आपको पात्रता को पढ़कर नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाना है। इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • आपके द्वारा बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा। इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन करना है।
  • इस प्रकार से आप मुद्रा के तहत शिशु लोन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको बैंक ऋण के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।

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  • इस पेज पर आपको ऋण के प्रकार के बॉक्स में शिक्षा ऋण का चयन करना है। इसके बाद आपको अपने बैंक, जिला, शाखा का चयन करना है। इसके बाद आपको पात्रता को पढ़कर नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाना है। इसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • आपके द्वारा बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा। इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन करना है।
  • इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं।

अपना बैंक स्लॉट दर्ज करने की प्रोसेस

  • सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको बुक बैंक स्लॉट के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।

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  • एक पेज पर आप से मालूम की गई सभी जानकारियों जैसे- नाम, मोबाइल नंबर,IFSC कोड, डेट आदि दर्ज करके  लागू करें स्लॉट के टैब पर क्लिक कर देना है।

एक्सेस पोस्टल बैंकिंग सेवा ऑनलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको पोस्टर बैंक सेवा के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।

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  • इस पेज पर आप से मालूम की गई सभी जानकारियां जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, अमाउंट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, ऐड्रेस आदि दर्ज करके अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आप एक्सेस पोस्टल बैंकिंग सेवा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बैंक स्लॉट लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुल कर आ जाएगा।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको बैंक स्लॉट लॉगइन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा।

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  • इस पेज पर आपको लॉगइनफॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगइन के बटन पर क्लिक कर देना  है। इस प्रकार से आप  लॉगइन कर सकते हैं।

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