यूपी शिशु हितलाभ योजना 2023: UP Shishu Hitlabh Yojana Form PDF

UP Shishu Hitlabh Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों का विकास करने के लिए विभिन प्रकार की योजना को शुरू किया जाता है जिससे उन्हें एक बेहतर जीवन यापन करने में सक्षम बनाया जा सके। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के नवजात शिशुओं के लिए यूपी शिशु हितलाभ योजना को शुरू किया गया है इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। जिससे नवजात शिशु अच्छे से पौष्टिक आहार प्राप्त करके एक बेहतर ग्रोथ कर सके। आज हम आप सभी को इस लेख के माध्यम से इस योजना से सम्बन्धी सभी महत्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे है जो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कृप्या इस अंत तक अवश्य पढ़े। जिससे आप इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके।

Uttar Pradesh Free Cycle Yojana

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UP Shishu Hitlabh Yojana 2023

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए यूपी शिशु हितलाभ योजना को शुरू किया है जिसके माध्यम से नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के जो श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है इस योजना के माध्यम से 2 बच्चो को 2 वर्ष की आयु होने तक तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत लड़का होने पर 10000 रुपए एवं लड़की पर 12000 रुपए प्रति शिशु की दर से साल में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 1वर्ष भीतर नज़दीकी श्रम विभाग या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में एप्लीकेशन जमा कर सकते है अगले साल UP Shishu Hitlabh Yojana का लाभ उठाने के शिशु जीवित का पत्र देना पड़ेगा।

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यूपी शिशु हितलाभ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के बच्चो के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध करना यूपी शिशु हितलाभ योजना का मुख्य उद्देश्य है आम तोर पर देखा जाता है श्रमिकों की आर्थिक स्तिथि कमज़ोर होने के वजह से वह अपने बच्चो को पौष्टिक आहार प्रदान करने में असमर्थ रहते है जिसकी वजह से उनके बच्चो की ग्रोथ सही से नहीं होती है राज्य सरकार द्वारा बच्चो को 2 वर्ष की आयु  होने तक तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी जिसके अंतर्गत श्रमिकों के दो बच्चो को लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत लड़का होने पर 10000 रुपए एवं लड़की होने पर 12000 रुपए प्रति शिशु की दर से साल में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी। UP Shishu Hitlabh Yojana के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।

UP Shishu Hitlabh Yojana Key Highlight

योजना का नाम यूपी शिशु हितलाभ योजना
किसने आरंभ की उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य उत्तर प्रदेश
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के श्रमिक
उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर पौष्टिक आहार प्रदान करना।
साल 2022
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट यहाँ क्लिक करे

यूपी शिशु हितलाभ योजना Benefits and Features

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी शिशु हित लाभ योजना को शुरू किया गया है
  • राज्य जो श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड श्रमिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है
  • इस योजना के माध्यम से बच्चो को 2 वर्ष की आयु  होने तक तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी जिसके अंतर्गत श्रमिकों के दो बच्चो को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • UP Shishu Hitlabh Yojana के तहत लड़का होने पर 10000 रुपए एवं लड़की होने पर 12000 रुपए प्रति शिशु की दर से साल में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
  • लाभ्यर्थी या फिर परिवार का कोई सदस्य प्रसव के 1 वर्ष भीतर नज़दीकी श्रम विभाग या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में एप्लीकेशन जमा कर सकते है
  • अगले साल योजना का लाभ उठाने के लिए इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा की संबंधित शिशु जीवित है।

उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना की योग्यता एवं ज़रूरी दस्तावेज़

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना ज़रूरी है।
  • इस योजना का लाभ उन्ही श्रमिकों प्रदान किया जाएगा जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होंगे।
  • इस योजना का लाभ परिवार के दो बच्चे ही प्राप्त कर सकेंगे।
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

UP Shishu Hitlabh Yojana Online Registration

  • आवेदक को पहले प्रसव के 1 साल के भीतर अपने नज़दीकी श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • पत्र में मालूम की गयी सभी जानकारी को दर्ज करना होगा
  • फॉर्म के साथ ही ज़रूरी दस्तवेज़ को जोड़ना होगा
  • अब आपको यह पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने इसकी प्राप्ति किया है
  •  इस तरह आसानी से आप योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।

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Conclusion

दोस्तों हमने आप सभी को उत्तर प्रदेश शिशु हितलाभ योजना से सम्बंदित जानकारी प्रदान की है,अगर अभी भी आपको कसी भी तरह की कोई परेशनी का सामना करना पड़ रहा है। तो आप हमसे कमेंट के ज़रिये से मालूम कर सकते है आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे धन्यवाद।

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