मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2022: एप्लीकेशन फॉर्म | ऑनलाइन आवेदन

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दोस्तों जैसा के हमसब जानते है भारत सरकार के द्वारा बेरोजगारी के दर को कम करने के लिए हर समय कोशिश रहती है इसलिए ही भारत सरकार द्वारा विभिन प्रकार की योजनाओं को शुरू किया जाता रहता है ऐसे मैं उत्तर प्रदेश की बेरोज़गारी को कम करने के लिए और प्रदेश के युवाओ को अपने पैरो पर खड़े करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरु किया गया है। इस योजना को शुरू करने से प्रदेश के बेरोजगार युवा को अपना खुद का काम करने बहुत सहायता प्राप्त होगी | इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बेरोज़गार युवाओ को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रूपये तक की आर्थिक मदद राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। Yuva Swarojgar Yojana 2022 के अंतर्गत बेरोज़गार युवाओ को कम ब्याज दर पर लोन सुविधा प्रदान की जाएगी।

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UP Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2022

इस योजना का लाभ सिर्फ राज्य के शिक्षित युवाओ को ही योगये माना जायेगा। Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2022 के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपए तक की वित्तिय मदद उपलब्ध कराई जाएगी साथ ही सेवा छेत्र के लिए 10 लाख रूपये की वित्तिय सहयता प्रदान की जाएगी। सरकार के द्वारा परियोजना लागत की कुल राशि की 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। उधोग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6.25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रूपए तक की मार्जिन प्रदान की जाएगी। आज आपको हम अपने इस लेख के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 2021 से जुडी सभी जानकारी प्रदान करेंगे।

Highlights of UP Yuva Swarozgar Yojana 2022

 योजना का नाम  मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
 किसके द्वारा शुरु की गई  यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा
 लाभार्थी  राज्य के बेरोजगार युवा
 उद्देश्य  राज्य के युवाओ को रोजगार के लिए वित्तीय   सहायता
 ऑफिसियल वेबसाइट  यहाँ क्लिक करे

उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 2022 का उद्देश्य किया है

दोस्तों जैसे की हम सब जानते है की राज्य में बहुत संख्या मैं ऐसे बेरोज़गार युवा है जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोज़गार होते है और आर्थिक रूप से कमजोर होने के वजह से वह व्यक्ति अपना खुद का रोज़गार शुरु करने मैं असमर्थ रहते है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को शुरु किया गया है। इस योजना के ज़रिये से राज्य के बेरोज़गार युवाओ को रोज़गार प्रदान करने की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य इस यूपी युवा स्वरोजगार योजना 2021 के माध्यम से राज्य की बेरोज़गारी को कम करना है। अब इस योजना के माध्यम से बेरोज़गार युवा अपना खुद का रोज़गार शुरु कर सकते है। योजना के माध्यम से बेरोज़गार युवाओ को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना दिसंबर अपडेट

आपको बता दे की इस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को उत्तर प्रदेश के सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरु की है। सरकार के द्वारा प्रदेश के युवाओ को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए लोन प्रदान किया जायेगा। लोन लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी के साथ शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल पास होना जरुरी है। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 2,500,000 रुपए तक का लोन लिया जा सकता है सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹1,000,000 तक का लोन लिया जा सकता है।

  • Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana के अंतर्गत स्वयं का अंशदान परियोजना की लागत का 10% सामान्य जाति वाले नागरिको के लिए होगा एवं परियोजना लागत का 5% स्वयं का अंशदान पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा दिव्यांग के लिए होगा। अगर युवा इस योजना से जुडी कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपको  कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग तथा उद्यम पप्रोत्साहन से संपर्क करना होगा।
  • यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आप 26 दिसंबर 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। या आवेदन इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत अंशदान जमा किया जायेगा ?

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के नागरिको को लोन की राशि का 10% अंशदान जमा करना होगा। इसके अलावा अनुसचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांग लाभार्थियों को 5% तक अंशदान जमा करना होगा। अगर उधम शुरु होने के 2 वर्ष तक उद्यम सफलतापूर्वक चलता है तो सरकार के द्वारा प्रदान किया गया लोन के अनुदान में परिवर्तित किया जायेगा।

यूपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की विशेषताएं
  • Yuva Swarozgar Scheme के  अंतर्गत प्राप्त हुआ लोन पर अधिकतम  25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और साथ ही युवा को हघ स्कूल पास होना चाहिए।
  • अगर युवा किसी राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडी प्राप्त की जा रही है तो ऐसे युवाओ को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृत बैंक, वित्तीय संस्था एवं सरकारी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिये सिर्फ भरे हुए ही फॉर्म मान्य होंगे।
  • अगर आवेदक ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म भरता है तो वह आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Yojana  2022 के लाभ
  • यूपी के सभी बेरोज़गार युवा इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • उत्तर प्रदेश के शिक्षित बेरोज़गार युवाओ को सरकार स्वरोजगार स्थापित करने में मदद करेगी।
  • Up Yuva Swarozgar Scheme 2022 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के 21% राज्य के अनुसूचित ,/ जनजाति के युवाओ को लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021 के अंतर्गत प्रदेश के पुरुष और महिलाओ को भी लाभ दिया जायेगा।
  • राज्य के बेरोज़गार युवाओ को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख रूपए और अन्य सर्विस सेक्टर में काम के लिए 10 लाख का लोन प्रदान किया जायेगा।
  • इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करने के लिए आवेदक कम लागत की इकाइयों पर जो काम कर रहा होगा उन्हें प्राधिमिक्ता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021 की योग्यता
  • इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी प्राप्त कर सकते है।
  • उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना 2021 के अंतर्गत आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी कार्य पर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक का किसी भी बैंक से लोन न चल रहा हो।
  • अन्य रोजगार सरकारी योजनाओ का लाभ लेने वाले नहीं होना चाहिए।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए और यह बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक, वित्तीय संस्था अथवा सरकारी संस्था से डिफॉल्टेर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक कम से कम 10 वी पास होना चाहिए।
यूपी  युवा स्वरोजगार योजना 2021 हेतु महवपूर्ण दस्तावेज़
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • शैक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • BPL राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021 में आवेदन कैसे करे?
  • आवेदक को सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निर्देशालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।

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  • आपको अब इस होम पेज पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना  का विकल्प दिखाई देगा। अब आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुल जायेगा।
  • आपको अब इस पेज पर वीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।

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  • अब आपसे इस फॉर्म में मालूम की गई जानकारी को भरना होगा जैसे- योजना , नाम , पिता का नाम , जन्मतिथि , मोबाइल नंबर ,ईमेल आईडी राज्य ,जिला आदि का चयन करना होगा।
  • सभी जानकारी को भरने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार से आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
यूपी युवा स्वरोजगार योजना में लॉगिन कैसे करे ?

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  • क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। अब आपके सामने इस पर लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस लॉगिन फॉर्म में अपनी यूजर आईडीई पासवर्ड कॅप्टचा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके पश्चात आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार से आप लॉगिन कर पाएंगे।
युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने की ऑफलाइन प्रोसेस
  • आवेदक को सबसे पहले  मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आवेदन पत्र डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या फिर जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त करना होगा।
  • इसके बफ्ड आपसे इस फॉर्म में मालूम की गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • आपको अब अपने सभी जरुरी दस्तावेज इस फॉर्म के साथ आत्ताच करना होंगे।
  • अब आपको यह फॉर्म उसी ऑफिस में जमा करना होगा जहा से अपने इस फॉर्म को लिया है।
  • विभाग के द्वारा आपके इस फॉर्म की जांच कक्रके आपको योजना का लाभ प्रदान कर दिया जायेगा।
Uttar Pradesh Yuva Swarozgar Scheme का सिलेक्शन प्रोसेस
  • विभाग के द्वारा यह आवेदन पत्र 30 दिन के भीतर चयनित समिति को भेजा जायेगा।
  • इसके बाद आपको विभाग कार्यालय प्रमुख आवेदन पत्र का सत्यापन करना होगा।
  • आपको अब बैंक से लोन से जुडी जानकारी प्रदान की जाएगी।
  • लोन से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला रोजगार अधिकारी आदि बैठक में लोन पास होने के बाद लोन देने का निर्लय करेंगे।
  • लोन की राशि आवेदक को 14 दिन के अंदर प्रदान की जाएगी।
संपर्क सूचना
  • उद्योग निदेशालय, ग्रांड ट्रंक रोड कानपुर, उत्तर प्रदेश
  • फ़ोन : +91(512) 2218401, 2234956
  • ईमेल : dikanpur[at]nic[dot]in , dikanpur[at]gmail[dot]com

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