Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Form | Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Apply Online
दोस्तों जैसा के हम सब जानते है कमज़ोर परिवार की बेटियों के विवाह पर उनके परिवार वालो को बहुत सी समस्याओ का सामना करना पड़ता है देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को उनके विवाह पर वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक प्रयत्न करती रहती है। जिसके लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं को शुरू की जाती है। ताकि इन योजनाओं के ज़रिये से गरीब परिवारों की कन्याओं को उनके विवाह पर आर्थिक एवं सामाजिक मदद प्रदान की जा सके। आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली एक ऐसी ही योजना के बारे में अगवत करने जा रहे हैं इस योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत लड़कियों के विवाह पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। यदि आप भी राजस्थान के निवासी है और Rajasthan Mukhymantri kanyadan Yojana का लाभ प्राप्त चाहते हैं तो हमारा यह लेख आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। क्योंकि आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान स्कीम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको इस योजना का लाभ उठाते समय बहुत ही सहायता प्रदान करेंगी।
Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2022
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं को उनके विवाह पर आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की है। लाभार्थी को इस योजना के तहत ₹31000 से लेकर ₹41000 तक की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। एक परिवार की दो कन्याएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे ज़्यादा की होनी चाहिए। जिला स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति भी गठित की जाएगी। इस समिति के द्वारा पूरे जिले में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। प्रदेश के जो इच्छुक लाभार्थी Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2022 का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यह आवेदन कन्या के विवाह के 1 महीने पहले या विवाह की तिथि के 6 महीने बाद जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना है। यह योजना राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को उनकी कन्याओं के विवाह पर आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से बचाने में बहुत ही कारगर साबित होगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य किया है
राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को उनकी कन्या के विवाह पर आर्थिक एवं सामाजिक मदद प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि राज्य में कुछ ऐसे गरीब परिवार है जो पैसों की तंगी केवजह समय पर अपनी कन्या का विवाह नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब राजस्थान सरकार द्वारा Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के तहत इन सभी परिवारों को कन्याओं के विवाह पर ₹31000 से लेकर ₹41000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि उन्हें अपनी कन्या का विवाह करते समय पैसों के लिए किसी अन्य नागरिक पर निर्भर ना रहना पड़े। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए और वर की आयु 21 वर्ष तक की होनी चाहिए।
Key Highlights Of Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंध रखने वाली कन्याएं |
उद्देश्य | विवाह पर आर्थिक एवं समाजिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता | ₹31000 से लेकर ₹41000 तक |
वर्ष | 2022 |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रोसेस | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार,आस्था कार्ड धारी परिवार एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं को उनके विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को आरंभ किया गया है।
- यह आर्थिक सहायता ₹31000 से लेकर ₹41000 तक की प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत एक परिवार की सिर्फ 2 कन्याओं को ही लाभान्वित किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए।
- Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2022 के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी।
- साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति भी गठित की जाएगी।
- इस समिति के द्वारा पूरे जिले में इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- लाभार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- आवेदन विवाह के 1 महीने पहले या विवाह की तिथि के 6 महीने बाद जिला अधिकारी को प्रस्तुत करना है।
- राज्य के गरीब परिवारों को उनकी कन्याओं के विवाह पर आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से बचाने में यह योजना उनकी बहुत मदद करेगी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश
- लाभार्थी को आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा करना है।
- आवेदन विवाह तिथि से 1 महीने पहले या विवाह तिथि के 6 महीने बाद तक जिला अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है।
- यदि आवेदक द्वारा विवाह से पहले आवेदन किया जाता है तो इस दशा में जिला अधिकारी द्वारा खुद आवेदन के सत्यापन की पुष्टि की जाएगी।
- विवाह के बाद आवेदन करने की दशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है।
- बीपीएल चयनित परिवारों को प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी जरूरी है।
- अंत्योदय परिवार से संबंध रखने वाले आवेदक को अंत्योदय कार्ड की छाया प्रति जमा करनी जरूरी है।
- अगर आवेदक आस्था कार्ड धारी है तो उसे अपने आस्था कार्ड की छाया प्रति जमा करनी है।
- राज्य के शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिलाधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- लाभार्थी को लाभ की राशि सीधे उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश भी दिया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा
- राज्य में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
- इस समिति के द्वारा जिला स्तर पर इस योजना का संचालन एवं कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
- इस मॉनिटरिंग कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एवं समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य होंगे।
- जिला अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।
- हर 3 महीने में इस समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा।
- समिति अपने सुझाव एवं ज़रूरतों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत कराएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन हेतु योग्यता मानदंड
- आवेदक को राजस्थान का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
- कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे ज़्यादा की होनी चाहिए।
- एक परिवार की सिर्फ दो कन्या इस योजना के तहत आवेदन करने की योग्य है।
- सभी वर्गों के अंत्योदय परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाले सभी वर्गों को भी इस योजना का लाभ प्रदान करने का योग्य माना जाएगा।
- आस्था कार्ड धारी परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य हैं।
- अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और वह पुनर्विवाह नहीं करती है तो इस दशा में महिला की कन्याएं भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
- यदि विधवा महिला की मासिक आय ₹50000 या इससे कम की है तो उसकी कन्या के विवाह पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- अगर किसी परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है तो इस दशा में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- जिन कन्याओं के माता-पिता का देहांत हो चुका है एवं उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा है तो इस दशा में भी कन्या को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- अगर कन्या के माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है और उनके परिवार के सदस्य की आय ₹50000 से अधिक नहीं है। तो इस दशा में विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र माना जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अनुदान
संबंधित वर्ग | अनुदान |
अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का विवरण | पात्र कन्याओं को ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर कन्या दसवीं कक्षा पास है तो इस स्थिति में उसे अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी। अगर कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा पास की गई है तो इस दशा में उसे ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। |
अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का विवरण | कन्याओं को ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि कन्या दसवीं कक्षा पास है तो इस स्थिति में उसे अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी और अगर कन्या स्नातक पास है तो इस दशा में उसे ₹20000 की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। |
अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रदान की जाने वाली सहायता राशि का विवरण | लाभार्थी कन्या को ₹31000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर कन्या दसवीं कक्षा पास है उसे अतिरिक्त ₹10000 की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर कन्या ग्रेजुएशन पास है तो उसे सरकार द्वारा ₹20000 की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। |
सहयोग और उपहार योजना में एससी/ एसटी/ माइनॉरिटी के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय आर्थिक सहायता राशि का विवरण | पात्र कन्याओं को ₹21000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर कन्या दसवीं कक्षा पास है तो इस स्थिति में उसे अतिरिक्त ₹10000 की राशि प्रदान की जाएगी। अगर कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा पास की गई है तो इस दशा में उसे ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। |
विवाह योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि का विवरण | अवेदिका कन्याओं को ₹21000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कन्या दसवीं कक्षा पास है तो इस स्थिति में उसे ₹10000 की ओर राशि प्रदान की जाएगी। अगर कन्या स्नातक उत्तीर्ण है तो इस दशा में उसे ₹20000 की ओर अधिक धनराशि मुहैया करवा जाएगी। |
राज्य की महिला खिलाड़ियों के खुद के विवाह पर देय सहायता राशि | पात्र कन्याओं को ₹21000 की सहायता मुहैया की जाएगी। यदि लाभार्थी कन्या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण है तो उसको ₹10000 की ओर राशि प्रदान की जाएगी और अगर कन्या स्नातक पास है तो इस दशा में उसे ₹20000 की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। |
पालनहार की वह कन्याएं जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की है उन्हें देय सहायता राशि का विवरण | लाभार्थी कन्या को ₹21000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर कन्या दसवीं कक्षा पास है उसे अतिरिक्त ₹10000 की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर कन्या ग्रेजुएशन पास है तो उसे सरकार द्वारा ₹20000 की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। |
ज़रूरी दस्तावेज
- आवेदन पत्र
- राशन कार्ड
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड
- अंत्योदय कार्ड
- आस्था कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- विधवापेंशन का पीपीओ
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
- आवेदक को सबसे पहले नजदीकी ईमित्र जाना है।
- इसके बाद आपको ई-मित्र संचालक से राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी है।
- अब आपको संचालक द्वारा मालूम की जाने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करनी है।
- इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संचालक को प्रदान करना है।
- जिसका की वह आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को अटैच कर सके।
- आवेदन प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
- इस रेफरेंस नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
- इस तरह से आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
संपर्क विवरण
- विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- इमेल – sjeraj_ww@yahoo.com