Haryana Kidney/Cancer Patients New Pension Scheme:- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन प्रकार की स्वास्थय सम्बन्धी योजनाएं शुरू की जा रही है जिसके माध्यम से नागरिको को उन योजनाओं का लाभ प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है इसलिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा किडनी / कैंसर पेंशेंट पेंशन योजना को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से कैंसर एवं किडनी रोगियों पेंशन प्रदान की जाएगी। जिससे उनकी आर्थिक स्तिथि में सुधार आएगा। साथ ही अपनी ज़रूरतों को समय से पूर्ण कर सकेंगे। तो आइये जानते है Haryana Kidney/Cancer Patients Scheme से सम्बन्धी महत्पूर्ण जानकारियां क्या है ओर कैसे आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते है इन सभी महत्पूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस लेख को नीचे तक पढ़े। इस लेख में उपलब्ध जानकारी आपको इस योजना में आवेदन करने में करेगी।
Haryana Kidney/Cancer Patients New Pension Scheme 2023
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किडनी/कैंसर रोगी नागरिको के लिए हरियाणा किडनी / कैंसर पेंशेंट पेंशन योजना को शुरू किया है इस योजना के माध्यम से किडनी/कैंसर रोगियों को 2250 रुपए की धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। जिससे रोगियों के जीवनशैली में सुधार आएगा। इस योजना के कार्यान्वित के लिए एक नोडल एजेंसी को स्थापित किया जाएगा। Haryana Kidney/Cancer Patients New Pension Scheme का लाभ प्राप्त करके नागरिको के जीवनशैली में सुधार आएगा। और इस धनराशि को उपयोग करके नागरिक की आर्थिक स्तिथि में सुधार आएगा। साथ ही अपनी ज़रूरत की चीज़े को खरीद सकेंगे।
हरियाणा किडनी / कैंसर पेंशेंट पेंशन योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | हरियाणा किडनी / कैंसर पेंशेंट पेंशन योजना |
लाभार्थी | हरियाणा के किडनी और कैंसर रोगी |
कार्यान्वक | हरियाणा सरकार |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन एवं ऑफलाइन |
विभाग का नाम | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://socialjusticehry.gov.in |
Haryana Kidney Cancer Patients New Pension Scheme के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना ज़रूरी है।
- कैंसर/किडनी रोग से ग्रसित हो
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो
- नाबालिक आवेदकों की सहायता राशि उनके माता-पिता/अभिभावकों के बैंक खातों में पहुंचेगी
- व्यक्ति अथवा जीवनसाथी की कुल वार्षिक आय 2 लाख से अधिक ना हो
- सरकारी या स्थानीय/संवैधानिक निकाय से अथवा वित्तपोषित संघठन से पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति योजना के लिए अयोग्य होंगे।
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लाभार्थी बनने के लिए प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र (मतदाता प्रमाण पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पैन कार्ड)
- आय का प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र अथवा दसवीं की अंक प्रमाण पत्र (जन्म तिथि प्रमाण के लिए)
- चिकित्सा प्रमाण पत्र (कैंसर/ किडनी रोग के प्रमाण के लिए)
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कैंसर व किडनी रोग से पीड़ित हरियाणा पेंशन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवदेन
- आवेदक को पहले हरियाणा के सामाजिक न्याय विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद होम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर रोगी पेंशन हरियाणा के लिए पंजीकरण लिंक पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- इस आवेदन फॉर्म में मालूम की गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करना है।
- ध्यान रहे वर्तमान समय में पेंशन योजना की ऑनलाइन प्रक्रिया की अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- इसलिए आपसे अनुरोध है योजना के नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट विजिट करें।
Conclusion
दोस्तों हमने आप सभी को Haryana Kidney Cancer Patients New Pension Scheme से सम्बन्धी सभी महत्पूर्ण जानकारी से आप सभी को अगवत कर दिया है। यदि फिर भी आपको कसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट के ज़रिये से मालूम कर सकते है। आपका एक-एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। हमारी वेबसाइट www.yojanawale.com में आने लिए आपका धन्यवाद, और नई अपडेट के लिए बने रहें।