UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइनआवेदन | उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम आवेदन फॉर्म | उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा को शुरु किया गया है। इस योजना अंतर्गत अगर राज्य के कोई भी किसान किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उन किसानो को राज्य सरकार के द्वारा समाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सरकार के द्वारा किसान के परिवार को 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा प्रदान किया जायेगा। इसी के साथ और 60 फीसदी से अधिक दिवांग्यता पर अधिकतम 2 लाख रुपये की तक आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी।
UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Details 2022
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानो के लिए और राज्य के किसानो के लिए सामाजिक योजना शुरू की है,योजना का नाम “UP CM Farmer Accident Welfare Scheme” रख दिया गया है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने इसकी मंज़ूरी दे दी है इस योजना में किसानो के की खेती करते वक़्त मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार मरने वाले किसान के परिवार को 6 लाख का मुआफज़ा देगी | 50 % से अधिक दिव्यांग को 250 लाख रुपया मिलेंगे, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बिमा लाभ पहले खातेदार और सह खातेदार को ही मिलता था उत्तर प्रदेश की इस नयी योजना में किसान के पुत्र ,पुत्री ,पौत्र पोट्री के साथै बटाईदार हिस्स्से दर होगा 18 से 70 के पात्र होंगे इस योजना में |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना समीक्षा
इस योजना के ज़रिये से जिला अधिकारी जगजीत कौर ने 18 में से 4 दावों को स्वीकार कर लिया गया है। लकिन इसी के साथ 6 दावों को निरस्त कर दिया गया है एवं 8 दावों को अपूर्ण होने के कारण पेंडिंग कर दिया गया है। राज्य के वह सभी पात्र किसान जो इस योजना के अंतर्गत पात्र है तो उन किसानो को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान को राज्य का निवासी होना चाहिए और उस किसान की मुख्य इनकम खेती से होनी चाहिए। इसके अलावा किसान की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए।
किसान हितों के संरक्षण-संवर्धन के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने 'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना' के सुगम क्रियान्वयन के लिए ₹175 करोड़ की धनराशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है।@spgoyal@sanjaychapps1@74_alok pic.twitter.com/vaufOfah7H
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 19, 2021
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी |
उद्देश्य | राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदानकरना |
ऑफिसियल वेबसाइट | अभी नहीं |
Assistance Amount under Krishak Durghatna Kalyan Yojana
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता राशि-उत्तर प्रदेश के तहत किसान की मृत्यु/विकलांगता की स्तिथि में होती है तो नॉमिनी वाले वयक्ति को 5 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाएगी| अगर किसान पहले से प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (PMJBY),प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) इन योजनाओ के तहत किसान के परिवार को दी जाने वाली राशि का कुल राशि का शेष दिया जायेगा यदि किसी परिवार को अगर 3 लाख रुपया प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना से मिलते है तो केंद्र सरकार उसको 2 लाख रुपए का प्रदान करेगी |
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए योग्यता
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसान उनके परिवार के मेंबर्स को कवर्स करेगी जिनकी उम्र 18 से 70 के बीच हिनी चाहिए
- किसान या उनका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनुवारए है
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन पत्र कैसे जमा करें 2021
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसान या उनके परिवार का सदस्य अपने ज़िले के कलेक्टर को एक ऑनलाइन आवेदन पत्र लीख सकते है | इस योजना के बारे में किसान को सारी इनफार्मेशन होनी चाहिए लहीखित आवेदन पत्र नीचे दिए गए तारीख और समय पर होना चाहिए कॅश के बाद सत्या राशि किसान के परिवार को प्रदान कराई जाएगी |
आवेदन करने की समय सीमा-किसान और उनके सभी परिवार सदस्य सिमा के भीतर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आवेदन कर सकते है|
- जिला कलेक्टर 1 महीना या उससे भी अतिरिक्त समय दे सकते है |
- 45 दिन के अंदर आवेदन जमा करना होगा |
- 70 दिनों के बाद जमा किये गए आवेदन पर सहायता के लिए कुछ नहीं किया जायेगा |
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- खतौनी की प्रमाणित पत्र
- आयु का प्रमाण
- निवास का प्रमाण
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांग का की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने का प्रोसेस
- सवर्पर्थम आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण आदि से जुडी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज को इस फॉर्म से आत्ताच करना होगा।
- आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- आपको यह आवेदन पत्र डेढ़ माह की अवधि के अंदर जमा करना है।
- आवेदन करने की अवधि को किसी भी दशा में ढाई माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है।
- इस प्रकार से मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।