MP Prasuti Sahayata Yojana | मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना रजिस्ट्रेशन | MP Prasuti Sahayata Yojana Application Process | एमपी प्रसूति सहायता स्कीम आवेदन फॉर्म | MP Prasuti Sahayta Yojana हिंदी में
एमपी प्रसूति सहायता योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिलाओ को आर्थिक सहयता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2018 में शुरु कर दी गई है। Prasuti Sahayata Yojana के अंतर्गत एमपी में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मज़दूर परिवार की गर्भवती महिलाओ को गर्भावस्था के अंतर्गत मज़बूत करने के लिए साथ ही इन्हे एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 16,000 रूपये आर्थिक मदद के रूप में धनराशि प्रदान की जाएगी।
MP Prasuti Sahayata Yojana 2022
Prasuti Sahayta के अंतर्गत राज्य की हर एक गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में श्रमिक महिलाओं को उनके वेतन का आधा 50% की धनराशि हितलाप के रूप में राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। साथ ही इसके बाद महिलाओ को चिकत्सा के दौरान हुए खर्चो को पूरा करने के लिए 1,000 हजार रूपये राशि मदद के रूप में प्रदान की जाएगी। इस Madhya Pradesh Government मातृत्व के अंतर्गत एमपी का लाभ प्राप्त कर रही महिलाओ के पति को 15 दिनों का पितृत्व प्रसव लाभ प्रदान किया जायेगा। आपको आज हम अपने इस लेख में Prasuti Sahayata Yojana 2022 से जुडी सभी जानकारी आपको प्रदान करेंगे।
एमपी प्रसूति सहायता योजना 2021 रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश राज्ये की जो इच्छुक गर्भवती महिलाये अपने गर्भावस्था के समय स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक मदद को प्राप्त करनी चाहती है तो उन्हें मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जभी हर एक महिलाओ को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि 16,000 रूपये की दो किश्तों में गर्भवती महिलाओ को प्रदान की जाएगी।
Prasuti Sahayta सरकार के द्वारा पहेली क़िस्त निर्धारित की गयी है पहली किश्त 4,000 हजार रुपये की गर्भावस्था के दौरान निर्धारित समय में अंतिम तिमाही के चिकित्सक अथवा एएनएम द्वारा प्रसव की 4 जाँच करने पर प्रदान की जाएगी ,इसी के साथ दूसरी क़िस्त 12 हजार रुपये की शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने व नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को एचबीवी टीकाकरण कराने के बाद प्रदान की जाएगी।
Highlights of Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana
योजना का नाम | Prasuti Sahayta Yojana |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लॉन्च की तारीक | 1 अप्रैल 2018 |
सहायता धनराशि | 16,000 रूपये |
लाभार्थी | राज्य की श्रमिक गर्भवती महिलाये |
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2022 का उद्देश्य किया है
दोस्तों जैसे की हमने आपको ऊपर बताया है की असंगठित क्षेत्रो की श्रमिक महिलाये को मज़दूरी करके अपना जीवन यापन कर रही है एवं यह महिला श्रमिक महिलाये गर्भावस्था के समय मज़दूरी नहीं कर पाती है जिसके वजह से उन्हें कोई मज़दूरी भी नहीं मिलती है। गर्भवती महिलाओ को गर्भवस्था के समय इन महिलाओ को उचित भोजन भी नहीं मिल पाता है। इसी वजहसे यह महिला अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। इन सब समस्याओ को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2021 को शुरु किया गया। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर एक ऐसी महिलाओ को 16,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहयता के रूप में प्रदान की जाएगी। प्रसूति सहायता योजना 2021 के माध्यम से गर्भवती श्रमिक महिलाये अपनी गर्भवस्था के समय से अपनी सभी जरूरतों को अच्छे से पूरा कर पाएंगी।
MP Prasuti Sahayata Yojana 2022 के लाभ
- मध्य प्रदेश की सभी श्रमिक गर्भवती महिलाओ को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाये भी इस योजना के लिए पात्र मानी जाएँगी।
- MP Prasuti Sahayata Yojana 2022 के अंतर्गत पहला गर्भधारण करने पर पात्र महिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में 3,000 हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा तथा शेष बची हुयी 1000 हजार रुपये की राशि लाभकारी महिला को मुख्यमंत्री “श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी
- Prasuti Sahayata Yojana का लाभ सिर्फ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओ को प्रदान किया जायेगा।
- गर्भवती महिलाओ को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 16,000 रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
- आवेदक का अपना एक बैंक खाता होना चाहिए और यह बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रो को असंगठित श्रमिक महिलाये को प्रदान किया जायेगा।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2022 के दस्तावेज़ (योग्यता)
- आवेदिका को मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए ।
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
- आधार कार्ड
- Voter I’d
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र
- डिलीवरी सम्बन्धी दस्तावेज़
- Bank Paasbook
- मोबाइल नंबर
- Passport Size Photo
प्रसूति सहायता योजना 2022 में आवेदन कैसे करे?
- मध्य प्रदेश की जो इच्छुक गर्भवती महिलाये इस एमपी प्रसूति सहायता योजना के मैं अपना ऑनलाइन अप्लाई करना चाहती है तो वह अपने नजदीकी क स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकती है।
- वहा से आपको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करना होगा। अब आपसे इस एप्लीकेशन फॉर्म में मालूम की गए जानकारी जैसे – नाम ,पता ,आधार नंबर ,गर्भावस्था की तारीक आदि दर्ज करनी होगी।
- अब आपको अपने सभी जरुरी दस्तावेजों को इस फॉर्म के साथ आत्ताच करना होगा उसके बाद जहा से अपने आवेदन फॉर्म प्राप्त किया था वही ये भरा हुआ अपना फॉर्म को जमा कर दे।
- भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए एन एम/ चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा।
- प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा अगर किसी कारण वर्ष महिलाओ का आवेदन को समय पर नहीं किया जा चूका तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद अपन आवेदन आसानी से कर सकती है।