UP Viklang Pension Yojana | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | यूपी विकलांग पेंशन योजना की लाभार्थी सूची व एप्लीकेशन स्टेटस देखे
केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विकलांग नागरिको की सहायता करने उनके जीवनशैली में सुधार करने के लिए विभिन प्रकार की योजना का आरम्भ किया जाता है जिससे उन्हें एक बेहतर जीवन यापन करने में सक्षम बनाया जा सके। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिको के लिए यूपी विकलांग योजना का आरम्भ किया गया है इस योजना के अध्यात्म से विकलांग नागरिको हर महीने 500 रूपकी धनराशि प्रदान की जाएगी। इस धनराशि का उपयोग कर विकलांग नागरिक अपने अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए अन्य नागरिको पर निर्भर रहने की आवशकता नहीं पड़ेगी। राज्य के जो विकलांग नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है वह इस लेख में उपलब्ध UP Viklang Pension Yojana से सम्बन्धी जानकारीको अंत तक अवश्य पढ़े। जिससे वह जानकारी प्राप्त कर सरलता से आवेदन कर सके।
UP Viklang Pension Yojana 2023
यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत प्रदेश के विकलांग नागरिको को को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹500 हर महीने धनराशि प्रदान की जाएगी। इस धनराशि से उत्तर प्रदेश के विकलाँग नागरिक अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे। UP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत 8 वर्ष या फिर इससे ज़्यादा आयु वाले ही नागरिक आवेदन कर सकते है और इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक व्यक्ति का नाम बीपीएल सूची राशन कार्ड सूचि में होना अनवार्य है। यूपी के सभी आवेदक व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आवेदक व्यक्ति को समाज कल्याण वेबसाइट जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के अंर्तगत लाभार्थी को 40% विकलांग होना जरुरी है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है
जैसे की हम सब जानते है जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग होते है। वह विकलांग नागरिक कोई भी काम करने मैं असमर्थ रहते है और विकलांग नागरिक पूरी तरह से अपने ही परिवार पर निर्भर रहते है। इन सभी समस्याो को देखते हुए राज्य सरकार इस यूपी विकलांग पेंशन योजना को शुरु किया है। उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार विकलाँग नागरिको को आजीविका प्रदान करने के लिए सरकार हर महीने 500 रूपये धनराशि प्रदान करेगी। और इन सब के जरिए विकलांग नागरिक अपनी छोटी मोती आर्थिक आवशक्ताओ को पूरा कर सकेंगे। Up Viklang Pension Yojana के तहत राज्य के विकलांग लोगो को आत्मनर्भर और सशक्त बनाना ताकि वह व्यक्ति परिवार में किसी पर बोझ न बन सके।
Key Point UP Viklang Pension Yojana
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग लोग |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रोसेस | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
Viklang Pension Yojana New Update
जैसे की हम सब जानते है देश भर में कोरोना काल महामारी का प्रकोप चल रहा है। जिसके वजह से पुरे देश में मोदी सरकार ने 21 दिन का लॉक डाउन कर दिया है। और इसके वजह से देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए एक नयी योजना की घोषणा की गई है। देश के सभी विकलांग व्यक्ति को सरकार के द्वारा अगले तीन महीने तक प्रतिमाह 1000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। और यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में अगले तीन महीने के लिए दो क़िस्त में प्रदान की जाएगी। और इस योजना का लाभ लगभग 3 करोड़ लोगो को होगा। और इस योजना का प्रस्ताव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की और से तैयार करके राज्य सरकार को भेजा गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी ने पेंशन को बढ़ाने की सिफारिश की है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लाभ जानिए
- इस योजना का लाभ हर एक राज्य के सभी विकलांग लोगो को दिया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य के विकलांग व्यक्ति को इस योजना के तहत प्रतिमाह 500 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
- सभी दिव्यांगों को शारीरिक रूप से विकलांग विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने एवं यूपी में विकलांग कल्याण विभाग से संबंधित अधिकारियो से मंज़ूरी मिलने के बाद ही 500 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- राज्य सरकार विकलांग लोगो को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरु किया गया है।
- सरकार की द्वारा 40% विकलांग आवेदक को 500/- प्रतिमाह रूपए दिए जायेंगे।
- UP Viklang Pension Yojana पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलाँग व्येक्तिओ को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
- और इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी और पेंशन योजना को प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और इसके साथ ही बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
यूपी विकलांग पेंशन योजना की योग्यता
- विकलांग आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा होना जरुरी है।
- इस योजना के लिए आवेदक को 40% विकलांग होना चाहिए इसका मतलब यह की वह अपने शरीर में 40% से कम शारीरिक विकलांगता नहीं होना चाहिए।
- अगर कोई विकलांग व्यक्ति किसी और प्रकार की पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उस आवेदक को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- अगर विकलांग व्यक्ति तीन पहिया या चार पहिया या किसी भी वाहन का मालिक है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- वह विकलांग लोग जो किसी भी सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है ,तो यह उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं मनाना जायेगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate) की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Viklang Pension Yojana Online Registration
- आवेदक को सबसे पहले को सामाजिक कल्याण की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- और इस पेज पर आपको ऑनलाइन आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
- आपसे इस रजिस्ट्रेशन में मालूम की गई सभी जानकारी दर्ज करना है।
- सभी जानकारी को अच्छे से भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से इस योजना में ऑनलाइन आवेदन हो जायेगा।
यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन की स्थिति देखे
- सबसे पहले लाभार्थियों को ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज आपको दिव्यांग पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। .
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल कर आएगा
- इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा
- इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या पासवर्ड कैप्चा कोड आदि डालना होगा भरना होगा।
- इन सब के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति खुल जाएगी।
यूपी विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची कैसे देखे
- आवेदक को सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस वाले होम पेज पर आपको दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके फिर से अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको नीचे की साइड पेंशनर का ऑप्शन दिखायी देगा आप जिस वर्ष की पेंशनर सूचि को देखना चाहते हो उस पर क्लिक करके जांच कर सकते हो।
- आपके सामने सभी वर्ष की पेंशनर सूचि खुल जाएगी।
Toll Free Number
- समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001