हरियाणा कन्यादान योजना | कन्यादान योजना हरियाणा आवेदन | Haryana Kanyadan Yojana 2022 | शादी शगुन योजना पंजीकरण
दोस्तों आज हम आपसभी को बताने जा रहे है हरयाणा सरकार के द्वारा शुरु की गयी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। हरयाणा सरकार ने हालि में अभी आर्थिक रूप से गरीब की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को (MVSY) शुरु की है। अक्सर देखा जाता है गरीब परिवार के नागरिक अपनी आर्थिक स्थिति के चलते वह परिवार अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते है। जिसकी वजह से गरीब परिवार को अपनी बेटिया बोझ लगने लगती है। इस परेशानी को देखते हुए हरयाणा सरकार लड़कियों को उनकी शादी में 11000 हजार से 51000हजार रुपया तक की आर्थिक मदद एवं प्रोत्साहन में दी जाएँगी। मुख्यम्नत्री शादी शगुन योजना से यह सुनिस्चित किया जायेगा राज्य की सभी गरीब परिवारों लड़कियों को पूरा सम्मान मिले और उनकी बेटियों शादी हो सके। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन बिताने वाले BPL परिवार एवं अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST) एवं पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगो को लाभ मिलेगा। इस लेख में हम आपको Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। कृपया इसके लिए पूरा लेख अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
हरियाणा शादी शगुन योजना
हरयाणा सरकार के द्वारा इस योजना को शुरु अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” के द्वारा किया गया है। विवाह शगुन योजना में अनुसूचित जाति / जनजाति व गरीबी रेखा से नीचे आने वाले जीवन यापन करने वाले वर्ग के साथ-साथ विधवाओं की लड़कियों को भी लाभ दिया जायेगा। प्रदेश के जो इच्छुक नागरिक अपनी बेटियों की शादी करने के लिए इस शादी शगुन योजना के अंतर्गत हरयाणा सरकार के वित्तिय मदद प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले योजना के वेबसाइट पर `रजिस्ट्रेशन करना होगा।
हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत बढ़ाई गई आर्थिक सहायता की राशि
हरयाणा सरकार ने इस योजना को राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा टपरीवास समुदाय के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले कन्याओ की शादी के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद नागरिको के लिए विभिन प्रकार की योजनाओ का संचालन किया जाता है। सरकार के द्वारा पात्र नागरिको को प्रदान की जाने वाली शगुन की राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के अब गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/ जनजाति तथा तपरोवास समुदाय के परिवारों को कन्यादान के रूप में 51 हजार रूपए की जगह अब 71 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2022 Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
शुरू की गयी | CM Manohar Lal Khattar जी द्वारा |
राज्य | Haryana |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों के लिए विवाह शगुन अनुदान |
लाभार्थी | SC/ ST/ OBC और BPL परिवार की बेटियां |
अनुदान राशि | 12,000 से 51,000 रुपये तक |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करे |
हरियाणा सीएम विवाह शगुन योजना के तहत सहायता राशि
Haryana CM Vivah Shagun Yojana – योजना के तहत दी जाने वाली राशि निम्म प्रकार से है।
- विधवा महिलाओं के लिए: – 51 हजार रुपए की राशि विदवा महिलाओ की बेटी की शादियों के लिए मिलेंगे। जिसके तहत 45 हजार रुपया शादी से पहले मिलेंगे और 5 हजार रुपया 6 महीने के भीतर यानि शादी का प्रमाण पत्र देखने पर मिलेंगे। अगर आप शादी का कार्ड नहीं दिखाते हो तो बाकि भुक्तान नहीं मिलेगा।
- गरीबी रेखा नीचे (BPL) रहने वाले के लिए: – 42 हजार रुपया अनुदान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले SC, विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, अनाथ के बच्चो को दिए जायेंगे। जिसमे 37 हजार रुपया दिए जायेंगे बाकि के पैसे शादी का कार्ड दिखाने के बाद 6 महीने भीतर दिए जायेंगे।
- जनरल श्रेणी और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए: – 11 हजार रुपया अनुदान जनरल श्रेणी, पिछड़ा वर्ग के लोगो मिलेंगे। जिसमे 10 हजार रुपए शादी से पहले दिए जायेंगे बाकि रकम शादी वक़्त शादी कार्ड दिखाने पर मिलेंगे। और याद रहे इनके पास 2.5 एकड़ से ज़्यदा ज़मीन नहीं होनी चाहिए।
- महिला खिलाड़ीयों के लिए:- महिला खिलाडी ( कोई भी जाति धर्म से हो ) की शादी पर उसको 35 हजार रुपए दिए जायेंगे।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता/ योग्यता शर्तें
Eligibility Conditions for Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana – मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत आवेदक यह जांच ले की वह योजना के लिए योग्य है या नहीं .|
- लाभवन्ति हरयाणा का मुल निवासी होना चाहिए।
- दुल्हन की आयु 18 वर्ष अधिक होनी चाहिए।
- दूल्हा की उम्र 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल एक परिवार से दो लड़कियों को मिलेगा।
- शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र अगर 6 महीने के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो शेष राशि का भुकतान नहीं किया जायेगा।
- खिलाडी महिला को छोड़ कर हर परिवार की सलाना आय 1 लाख रूपए से होनी चाहिए।
Required Documents for Haryana Kanya Vivah Shagun Yojana
- 2 फोटो
- BPL राशन कार्ड
- BPL राशन कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- Bank Passbook
- आयु प्रमाण पत्र
हरियाणा कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करे?
- आवेदक को सबसे पहले हरियाणा वेलफेयर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने “वेलफेयर स्कीम मैनेजमेंट सिस्टम”का पेज खुल जायेगा।
- आपको इस पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई देगा अब आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा।
- आपसे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मालूम की गई जानकारी जैसे – टी का नाम ,उम्र ,विवाह की तिथि आदि दर्ज करनी होगी। सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आपका पंजीकरण सफल हो जायेगा आपको लॉगिन करना होगा। आपको अपना यूजर नम्बर एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा।
- इस तरह से आप लॉगिन कर पाएंगे।
Contact us
- Department Address
- The welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department 30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17 C, Chandigarh – 160017 Haryana, India.
- Tel: 01722704244, ext. 0221
- Email: dbcharyana@gmail.com